The matter of putting the photo of late MLA Govardhan Sharma in the banner:अकोला पश्चिम क्षेत्र के उमेदवार अशोक ओलंबे,राजेश मिश्रा एवं अलिमचंदानी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास की गई शिकायत
दिवंगत विधायक गोवर्धन शर्मा का फोटो बैनरों मे लगाने का मामला
३० अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र चुनाव २०२४ प्रहार पार्टी के उम्मीदवार अशोक मधुकर ओलांबे, हरीश अलीमचंदानी और राजेश कृपाशंकर मिश्रा ने जहां चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन बोर्ड लगाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री गोवर्धन मांगीलाल शर्मा की फोटो पोस्ट करके मतदाताओं को गुमराह करने के इरादे से और यह दिखावा करके कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, उक्त प्रत्याक्षीयों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२३ और भारतीय न्याय संहिता की धारा १७१ के तहत गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। जिसके चलते संबंधीत होर्डिंग्स को जब्त करने और उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में शिकायत राज्य चुनाव आयोग के पास की गई है।शिकायत कर्ता कृष्णा गोवर्धन शर्मा जोके पूर्व विधायक गोवर्धन शर्मा के पुत्र है। उनका कहना है की, मेरे पिता जी ने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य का पालन किया है। कोई भी व्यक्ति जो नीति की वकालत करता है और कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के खिलाफ काम नहीं करता है। लेकिन मेरे पिता के नाम और काम की विरासत को दिखाकर और उनकी तस्वीर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार . विजय कमलकिशोर अग्रवाल के खिलाफ प्रचार कर जनता और मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया है की, हरीश अलीमचंदानी ने उनके पिता गोवर्धनजी शर्मा के विरोध उमेदवारी भी भरी थी तािा उनके खिलाफ प्रचार भी किया था।
ऐसे लोग अब फोटो लगाकर भारतीय जनता पाटीa के विरोध खडे होकर मतदाताओ मे भ्रम निर्माण कर रहे है। उसी तरह एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार राजेश मिश्रा और प्रहार जनशक्ति पार्टी से अशोक मधुकर ओलंबे भी अपने चुनाव प्रचार के लिए इलाके में होर्डिंग लगा रहे हैं और उन पर मेरे पिता की तस्वीरें लगा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कोई अनुमति नहीं ली और ऐसी स्थिति में जो मैं नहीं दे सका, उन्होंने गैरकानूनी काम किया।' वे झूठा प्रचार कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी से हैं उनका लक्ष्य तस्वीर पोस्ट करके मतदाताओं को अपना समर्थन दिखाना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२३ के तहत गुमराह करना भी गैरकानूनी ठहरता है।
इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें पोस्ट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर तदनुसार टिप्पणी करके यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को बदलने और उन्हें पुरस्कृत करने जा रही है। यह अत्यंत घृणित कृत्य है जो भारतीय दंड संहिता की धारा १७१ के अंतर्गत दंडनीय भी है। जिसके चलते कृष्णा शर्मा द्वारा चुनाव आयोग से उक्त मामले की शिकायत करते हुए अपील की गई के, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और ऐसे सभी होर्डिंग को जब्त कर तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।
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