Akola minor driver news: अब नाबालिक वाहन चालकों के परिजनों की खैर नहीं, जाना पड़ सकता है जेल
दो लोगों के खिलाफ खदान एवं सिविल लाइन अपराध दर्ज
अकोला- नाबालिक दुपहिया हो या चार पहिया वाहन चलाते हुए नजर आते हैं। जिसके कारण अपारशिक्षित होने से वह खुद के साथ दूसरों की जान की भी दुश्मन बनते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अकोला पुलिस भी अब बड़े एक्शन के मोड में दिखाई दे रहा है। अकोला पुलिस एक मुहिम के माध्यम से नाबालिक व्यक्ति अगर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा हो तो फिर भी नाबालिग की वाहन चलाने की प्रमाण को देखते हुए उन पर कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है। नाबालिक बच्चों को वाहन किस प्रकार चलानी चाहिए इसकी आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण नहीं रहता है।
यातायात नियमो की जानकारी नहीं रहती है फिर भी अभिभावकों द्वारा उन्हें वाहन चलाने के लिए दिए जाते हैं ऐसे वाहन चालकों से दुर्घटना होकर बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अथवा बड़ी दुर्घटना होने से भी नहीं रोका जा सकता अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह की संकल्पना से एवं पुलिस निरीक्षक सुनील किंनगे यातायात नियंत्रण शाखा अकोला एवं अकोला जिले के सभी स्टेशन अंतर्गत 18 वर्ष के नीचे नाबालिक वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन चालक मालक पालक इन पर मोवाका एवं भादवि के अनुसार अपराध दर्ज करने की मुहिम का आगाज हो गया है। जिसके चलते पुलिस स्टेशन सिविल लाइन एवं खदान में दो अभिभावकों पर अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त प्रकरणों को न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तथा उक्त अपराध में तीन साल की सजा एवं ₹25000 का जुर्माना। उसी तरह नाबालिक बच्चों को उम्र के 25 वर्ष होने तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं रहेगी। इस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान रखा गया है।
जिसके चलते लाइसेंस न रखने वाले एवं नाबालिको को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता पालक एवं मित्र के खिलाफ मोवाका एवं भादवी के अनुसार अपराध दर्ज करके कड़क कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अकोला जिले की सभी पालकों ने अपने 18 वर्ष के नीचे के कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने हेतु वाहन ना दे दिए जाने पर मोवाका एवं भादवि के अनुसार कड़क कार्रवाई की जाएगी ऐसा आवाहन अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने अकोला के नागरिकों से किया है।
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