Action under MOCCA against all 9 accused in businessman Ora kidnapping case Akola:व्यवसायी ओरा अपहरण प्रकरण के सभी 9 आरोपियों पर मोक्का अंतर्गत कार्रवाई
अकोला- पुलिस स्टेशन रामदास पेठ अकोला में दिनांक 14 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद आरोपियों पर कलम 364 (अ) 365, 34 भादवी की सहकलम 3,25 हथियार अधिनियम 1959 के अनुसार अपराध दर्ज किया गया था। अरुण कुमार मदनलाल वोरा इनकी आज्ञत आरोपियो ने एक सफेद रंग की गाड़ी में अपहरण किया था। इस प्रकार की रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। अपराध में जांच के बाद कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने कार्रवाई की गई है। इस अपराध में शामिल आरोपियों के नाम १) किशोर पुंजाजी दाभाडे, २) आशिष अरविंद घनबाहदुर, ३) फिरोज खान युसुफ खान, ४) शरद पुंजाजी दाभाडे, ५) मिथुन उर्फ मोंटी सुधाकर इंगले, ६) इरफान खान उर्फ राजा सरफराज खान, ७) मनिष उर्फ मन्या गजानन गोपणारायण, ८) चंदन उर्फ चंदु अरुण इंगले व ९) विवेक उर्फ दादु अंबादास वरोटे ने संगठित अपराधियों कृत्य लिए गिरफ्तार आरोपियों पर महाराष्ट्र अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (मोक्का) कलाम (१)(ii),३(२),३(४) अंतर्गत कारवाई होने हेतु पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पोलीस अधिक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी सतिष कुलकर्णी के मार्गदर्शन मे पोलीस निरीक्षक मनोज बहुरे पोलीस स्टेशन रामदासपेठ अकोला व पोउपनि शिंदे स्थानिक अपराध शाखा अकोला ने प्रस्ताव तयार करून विशेष पोलीस महानिरीक्षक अमरावती परीक्षेत्र अमरावती के पास पेश किया गया था।
इस अपराध में शामिल आरोपियों के खिलाफ मोक्का अंतर्गत कार्रवाई हेतु मान्यता मिलने के बाद सभी 9 आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (मोक्का) अंतर्गत कार्रवाई की गई है। अकोला पुलिस विभाग द्वारा जिले में सन 2022 के बाद पहली बार मोक्का कानून अंतर्गत कार्रवाई की गई है तथा संगठित अपराध करने वाला अपराधियों पर नकेल खींचने हेतु करवाई आगे भी जा रहेंगी ऐसा अपराध की जांच कर रहे उप विभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी द्वारा बताया गया।
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