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दुध एवं दुध पर आधारीत पदार्थ बिक्री को शाम ७ बजे तक जिलाधिकारी ने दी छुट

दुध एवं दुध पर आधारीत पदार्थ बिक्री को  शाम ७ बजे तक जिलाधिकारी ने दी छुट
अकोला-अकोला जिले मे कोविड मरीजो की  पॉझीटीव्हीटी रेट व ऑक्सिजन बेड की  उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए दि. ६ जून को आदेश निर्गमित किए गए है। इस आदेश  को  कायम  रखते हुए इसमे थोडा बदल किया गया है यह सुधारित आदेश  जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने  आज निर्गमित  किया है।  सुधारित आदेशानुसार दुध व दुध पर  पदार्थ विक्री, डेअरी, दुध संकलन केन्द्र, दुध वितरण व्यवस्था सोमवार से रविवारी सुबह  सात से चार व  शाम को  पाच से  सात इस समय मे शुरू रहेंगे। यह  आदेश अकोला शहर तथा जिले के   शहर व ग्रामीण परिसरों के लिए  दि. १२ जुन की सुबह  सात बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगा।

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