अकोला में सोमवार निर्बंध और हुए सख्त...!
सुबह ७ से शाम ४ बजे तक दुकानो को अनुमती
अकोला- राज्य मे कोरोना का डेल्टा प्लस वायरस से बाधीत मरीज मिल रहे है। इस वायरस के संक्रमण की गती ज्यादा रहती है। राज्य के सभी जिलो मे लेवल-तीन मे निर्बंध जारी रखने की सुचना होने से तथा जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार अकोला जिले के लिए सोमवार दि. २८ जुन की सुबह ७ से अगले आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने निर्गमित किए है।
आदेश इसप्रकार
१ सभी प्रकार की जिवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवा,किराणा, व भाजीपाला दुकान, फळ बिव्रेâता, डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य पेय बिव्रेâता इनकी दुकाने, आटा चक्की आदी सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ बिक्री की दुकान चिकन, मटन, पोल्ट्री मच्छली एवं अंडो के साथ) दुध बिक्री वेंâद्र, दुग्धालय, डेअरी, दुध संकलन केंद्र, दुध वितरण व्यवस्था, पालतु प्राणीयों के खाद्यपदार्थ बिक्री की दुकाने, कृषी सेवा केंद्रे, कृषी निवीष्ठाओं की दुकान, कृषी प्रक्रिया उद्योगगृह खेती के हथियार और उससे संबंधीत दुकान, शीव भोजन केंद्र ५० प्रतिशत आसन क्षमता के साथ सुबह ७ से दोपहर ४ बजे तक सोमवार से रविवार पुरे दिन।
२. सभी प्रकार की बगैर आवश्यक सेवाअंतर्गत रहनेवाली दुकाने व प्रतिष्ठाने सुबह ७ से दोपहर ४ बजे तक। (सोमवार से शुक्रवार शुरू व शनिवार व रविवार पुर्णत: बंद)
३ हॉटेल, रेस्टॉरंट, सोमवार से शुक्रवार सुबह सात से दोपहर ४ बजे तक ५० प्रतिशत क्षमता के साथ एवं उसके बाद ४ से रात ८ बजे तक व शनिवार रविवार पार्सल घर पहुंच सुविधा केवल।
४. सार्वनिक स्थान, मैदान, मोकली जगहा, बगीचे, मॉनिंग वॉक व सायकलींग हमेशा की तरह सुबह ५ से सुबह ९ बजे तक।
५ सभी प्रकार के निजी आस्थापना व कार्यालय नियमित समय अनुसार।े
६ सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेहसंमलने, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम
स्थानिक प्राधिकरण इनके अनुमती से एवं ५० प्रतिशत आसन क्षमता के साथ।
७ शादी समारोह (कॅटरींग, बँडपथक, वधू-वर पक्ष समेत) ५० लोगो की उपस्थिती मे। मंगल कार्यालये, सभागृह, विवाह स्थल (कोरोना नियमों के पालन के साथ) पूर्व अनुमती के साथ (शहरो के लिए उपविभागीय अधिकारी, तालुका स्तर पर संबंधित मुख्याधिकारी नगर परिषद, नगरपालीका तथा ग्रामीण क्षेत्रो के लिए तहसिलदार)
८ कृषी विषयक सेवा व कृषी सेवा केन्द्रे दोहपर ४ बजे तक।
९ ई कॉमर्स वस्तु व सेवा नियमित पुरा समय (कोविड नियमो का पालन
१०.जीम, व्यायामशाना, सलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर कुल क्षमतस के ५० प्रतिशत पूर्व नोंदणी के सााि ऐसी सेवा की अनुमती नही।
११ सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण आसन क्षमता के साथअनुमती रहेंगी। तथा यात्रियों को खडे नही रहते आएगा।
१२ आंतर जिल्हा यात्री यातायात (निजी, कार, टॅक्सी, बस, रेल्वे व्दारा) नियमित रूप से पुरे समय विंâतू लेव्हेल पाच मे जिले मे आवागमन होने पर ई-पास अनिवार्य।
पुरे अकोला जिले के लिए शहर एवं ग्रामीण परिसरों मे सुबह ७ से शाम ५ बजे तक जमावबंदी लागू रहेंगी। तथा शाम ५ बजे के बाद दुसरे दिन के सुबह पाच तक संचारबंदी लागू रहेंगी। इस समयावधी मे कीसी भी व्यक्ती को मुक्त संचार करने मे सख्त मनाई होंगी। नियमों का पालन नही होने पर संबंधीत आस्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान तथा अश्न्य सभी कार्रवाई की जाएगी। वरील आदेश यह सोमवार दिनांक २८ जून २०२१ की सुबह सात बजे से अगले आदेश तक ग्रामीण तथा शहरी परिसरों में लागू रहेंगे। ेऐसा जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर ने आदेश मे कहा है।
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