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अकोला अनलॉक की ओर....!अब शाम ७ बजे तक शुरू रहेंगी आवश्यक व अनावश्यक दुकानें

अकोला अनलॉक की ओर....!
अब शाम ७ बजे तक शुरू रहेंगी आवश्यक व अनावश्यक दुकानें
अकोला-सोमवार २१ जून से अकोला ज़िला अनलॉक कि ओर बढ रहा है , लॉकडॉउन के  तहत शहर व जिले मे इस से पूर्व जारी निर्बंध  सोमवार से कम किये जा रहे है , आज जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर कि अध्यक्षता  मे ज़िला आपत्ति प्रबंधन समिति कि बैठक संपन्न हुई। इस सन्दर्भ मे निर्णय  लिया गया।इसवक्त  मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, जी.प सी ई ओ सौरभ कटियार , ज़िला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर , मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डिन डॉ घोरपडे , आर डि सी संजय खडसे  इस बैठक मे उपस्थित थे अकोला जिले का  पॉजिटिविटी  रेट ४.९७ प्रतिशत व ऑक्सीजन बेड पर के मरीजों कि संख्या रेट १३.७१ प्रतिशत दर्शाया गया है  जिससे अकोला लेवल -२ मे शामिल हुआ है , जिस कारण सोमवार २१ जून से अब तक जारी किये गए निर्बन्ध मे कमी कि गई है , दुकानदारो को व  नागरिको को अधिक सहूलियते दी जा रही है , जिलाधिकारी द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सोमवार २१ जून से सभी जिवनावश्यक  वस्तुओ कि दुकाने सुबह ७ से शाम ७ बजे तक खुली रहेगी , बगैर  अत्यावश्यक वस्तुओं से  संबंधीत दुकाने, प्रतिष्ठाने, आस्थापना शाम ७ बजे तक शुरू रहेंगी। सिनेमा, मनोरंजन केंद्र, नाट्य गृह ५० प्रतिशत क्षमता के साथ रात १० बजे तक खुले रहेंगे रहेगी , रेस्टॉरेंट व भोजनालय ५० प्रतिशत क्षमता के साथ रात १० बजे तक खुली रहेगी , शादी, विवाह समारोह के लिए मंगल कार्यालय के ५० प्रतिशत क्षमता के साथ १०० व्यक्ति , अन्य  विधि मे ५० व्यक्ति शामिल हो सकेंगे , सैलून,ब्यूटी पार्लर ५० प्रतिशत क्षमता के साथ शाम ७ बजे तक खुले रहेंगे , इस के अलावा यातायात , सभी सरकारी व  निजी कार्यालय नियोजित समय के नुसार १०० प्रतिशत उपस्थिति से खुले रहेंगे , अन्य सुविधाये भी आदेश मे घोषित कि गई है , जिले  मे धारा १४४ लागू रहेगी , कोरोना के नियमो का सभी को पालन करना होगा अन्यथा कड़ी कारवाई कि जायेगी ऐसी चेतावनी जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे दी गई है , ये आदेश सोमवार २१ जुन कि सुबह ७ बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगे ऐसा जिलाधिकारी के आदेश मे स्पष्ट किया गया है।  मौजूदा लॉक डॉउन मे कुछ सहूलियते देने पर नागरिको ने राहत महसूस कि है।तथा व्यापारीयों ने भी समय बढाए जाने पर खुशी महसूस की है।

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