जिलाधिश के आदेश:९से १५ तक अकोला मे सख्त लॉकडाउन
अकोला , जिले मे कोरोना संक्रमण की शृखला को तोडने के लिए एवं कमी लाने के लिए आपातकालीन उपाय योजना के रूप मे जिलाधिकारी जितेंद्र पापळकर ने अकोला जिले के लिए रविवार ९ की रात १२ बजे से शनिवार १५ मई की रात १२ बजेतक लॉकडाउन का आदेश बढाने का निर्गमित किया गया है। यह आदेश रविवार ९ की रात १२ बजे से तो शनिवार १५ की रात १२ बजे तक लागू रहेंगा।
आदेश इसप्रकार-
१. किसी भी व्यक्ती को अत्यावश्यक एवं वैद्यकीय कारण छोडकर अन्य सभी के लिए पाबंदी रहेंगी।
२.सभी किराणा दुकान, फल बिव्रेâता, डेटरी, बेकरी,मिठाई आटा चक्की आदी दुकाने तथा खाद्य पदार्थकी अन्य सभी दुकाने जैसे (चिकन शॉप, अंडे की दुकानों के साथ) के साथ शराब की दुकाने,बार सभी पुर्ण रूप से बंद रहेंगे। तथा उपरोक्त दुकानों की घरपहुंच सेवा सुबह ७ से सुबह ११ बजे तक सुविधा को अनुमती रहेंगी। किसी भी परिस्थीती मे ग्राहक को दुकान मे जाकर खरेदी नही करते आऐंगा। ३. हॉटेल,रेस्टारंट, शिवभोजन थाली की सुविधा सुबह ११ से रात ८ बजे तक अनुमती रहेंगी। किसी भी परिस्थीती मे ग्राहक हॉटेल, रेस्टारंट एवं शिवभोजन केंद्र पर खुद पहुंचकर खरेदी नही कर पाऐंगा। इस स्थान पर अगर गदीa नजर आई तो संबंधीत आस्थापना के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंधी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिला पुरवठा अधिकारी, महानगर पालिका, अन्न एवं औषधी प्रशासन इनकी होंगी।
आदी आदेश निचे दिए गए है.....
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