रमजान ईद के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश
मुंबई- महाराष्ट्र मैं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रमजान ईद (ईद उल फितर) के मौके पर मस्जिदों और खुली जगहो पर नमाज अदा करने पर पाबंदी होगी। तरावीह की नमाज और इफ्तार के लिए भी लोग मस्जिदों और सार्वजनकि जगहों पर नहीं जुट सकेंगे। रमजान ईद 13 अथवा 14 मई को चांद दिखाई देनेपर मनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से रमजान ईद सादगी से अपने घरों पर मनाने का आह्वान किया है। मंगलवार को सरकार के गृह विभाग के उप सचिव संजय खेडेकर ने रमजान ईद के लिए परिपत्र के जरिए मार्गदर्शक दिशानिर्देश जारी किया है। इसके अनुसार रमजान ईद पर जुलूस, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। राज्य में कोरोना महामारी पर प्रतिबंध के लिए धारा 144 और रात के समय संचारबंदी लागू है। इसलिए संचारबंदी के दौरान फेरीवाले सड़कों पर स्टॉल नहीं लगा सकेंगे। नागरिक बगैर कारण सड़कों पर घुम नहीं सकेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थल बंद होने के चलते धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को सादगी से रमजान ईद मनाने के लिए लोगों को जागृति करने की अपील की है। रमजान ईद मनाते समय सरकार के ब्रेक द चेन के आदेश का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। तथा कोरोना के नियमो का पालन करने की अपील भी इसवक्त की गई।
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