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आवश्यक सेवाओं के लिए कड़क निर्बंध के साथ छूट.....!जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के आदेश

आवश्यक सेवाओं के लिए कड़क निर्बंध के साथ छूट.....!
जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के आदेश
अकोला-जिले में कोरोना  संक्रमण को काबू में लाने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर द्वारा रविवार की रात १२:०० बजे से शनिवार दिनांक १५ की रात १२:०० तक निर्बंध जारी किए गए तथा आवश्यक सेवाओं का भाग के रूप में कुछ बातों को मर्यादित सहुलत दिए  जाने के आदेश आज जारी किए गए है। यह आदेश रविवार ९ की रात १२:०० बजे से शनिवार १५ की रात १२ बजे तक कडक निर्बंध जारी किए गए है।
दी गई छुट इसप्रकार
१) पेट्रोल पंप -  ग्रामीण तथा  शहर परिसर के  पेट्रोल पंप से सुबह  आठ से सुबह ११ बजे इस समयाधी मे किसानों को उनके खेत के कार्य के लिए तथा माल की यातायात करने के लिए   जानकारी हासील करके  ट्रॅक्ट्रर लेकर आनोवले किसानों को  इंधन आपूर्ति की जा सकती है।
२)  सभी बैंक यह अस्पताल,  गॅस वितरण सेवा, ऑक्सीजन, औषधी, वैद्यकीय सेवा, मांग अनुसार आपूर्ति हो इसके लिए  संबंधीत कंपनी के  नाम से व्यवहार करने के लिए   दि. १२  से  १५ सुबह  ११ से दोपहर १ इस समय मे शुरू रहेंगी।
३)        दुरसंचार, टेलिकॉम सेवा (मोबाईल रिचार्ज सेंटर को छोडकर), बिजली, पारेषण आदी  सेवाओं के लिए  मुहोया कर्मचारी इन्हें  अपवादात्मक परिस्थिती मे इन्हें कार्य करते आएगा। संबंधीत आस्थापना उन्हें  वितरीत किए पहचानपत्र साथ रखना अनिवार्य  रहेंगा।
४)  अनाज   वितरण प्रणाली सुचारू रखने के लिए  सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत यातायात को अनुमती  रहेंगी।
५)समाचारपत्र  वितरण सदर्भ से यातायात को अनुमती रहेंगी। उन्हें   वितरीत किए गए पहचान पत्र   अनिवार्य रहेंगा।
६) आस्थापना/ कार्यालये– कोषागार कार्यालय, म.रा.वि.वि.कं., बिजली पारेषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता, विद्युत पुरवठा , महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण, धरण व्यवस्थापन पाटबंधारे, आरोग्य  विभाग,महसूल प्रशासन, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत,कृषी विभाग, पशुसंवंर्धन, जिल्हा  माहिती अधिकारी कार्यालय तथा आवश्यक कामों के लिए कोविड के अनुरूप कार्य करने  के लिए   आवश्यक रहनेवाले  विभागीय, कार्यालय शुरू रहेंगे। ऐसा आदेश मे कहा गया है। े

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