हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अकोला, नागपुर, भंडारा के लिए रेमडेसीवर इंजेक्शन की कमी दूर करने के दिए आदेश
अकोला- राज्य में बढ़ते कोरोना के मरीजो के उपचार के लिए प्रभावी रहनेवाले रेमडेसीवीर की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है अनेक स्थानों पर इंजेक्शन की कमतरता निर्माण हो रही है। तथा इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू है। अकोला में यह चित्र है कि कुछ दिनों पहले इंजेक्शन की कमी का फायदा लेते हुए 13 लोगों ने रिमडिसीवर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का सामने आया। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने अकोला, नागपुर, और भंडारा के लिए इंजेक्शन की कमी को पूरा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए।यह अंतरिम आदेश न्यायालय ने 30 अप्रैल को पारित किया है। रेमडेसीवीर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जिसके कारण सरकार पर नागरिकों द्वारा विभिन्न आरोप लगाए जा रहे हैं। अकोला में कोरोना की संख्या बढ़ने के चलते उस तुलना में इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। फरवरी माह के आखिर मे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी किंतु अकोला में चाहिए उस तरह रेमडेसीवर की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी कारण एक जनहित याचिका एडवोकेट उमेश पैठनकर ने नागपुर उच्च न्यायालय में दायर की थी। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए 1 मई की शाम राज्य सरकार ने अकोला, नागपुर, भंडारा यह तीनों जिलों मे इंजेक्शन की कमी को दूर करने के आदेश दिए जाने की जानकारी एडवोकेट पैठनकर ने दी। अकोला में करीब 900 इंजेक्शन की आवश्यकता है उस तुलना में केवल 500 इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही थी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अनुसार 1 मई की शाम तक नागपुर को 15000, अकोला जिले को 3000, भंडारा जिले को 2000 इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी.। मिले संग्रह का नियोजन करके उसकी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी न्यायालय ने जिलाधिकारी को सौंपी है तथा आगामी काल में राज्य सरकार ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके राज्य के जिलों की मरीजों की संख्या को देखकर वितरण करने के आदेश दिए हैं ऐसी जानकारी एडवोकेट चेतन लोहिया ने दी है न्यायालय में याचिका करता एड. पैठनकर की ओर से अधिवक्ता संग्राम शिरपुरकर, अधिवक्ता रेणुका शिरपुरकर नागपुर ने काम देखा। उन्हे एडवोकेट चेतन लोहिया अकोला का सहकार्य मिला। इस जनहित याचिका से कालाबाजारी और बढ़ते भाव की बिक्री को लगाम लगेगी यह निश्चित है।
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