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अत्यावश्यक सेवा: दुकान, कार्यालयों के लिए सुधारित समय निश्चित- जिलाधिकारी

अत्यावश्यक सेवा: दुकान, कार्यालयों के लिए सुधारित समय निश्चित- जिलाधिकारी
अकोला- अकोला जिले में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण देखते हुए उस पर रोकथाम लगाने  हेतु पहले लगाए गए निर्बंध संबंधी आदेश में  अत्यावश्यक बातें जिसमें दुकानें कार्यालय इनके लिए  नीचे  समय सारणी को जिलाधिकारी  द्वारा निगमित किया गया है। यह मार्गदर्शक सुचना मंगलवार 20 की रात 8:00 बजे से अमल में आएंगे ।
निश्चित किया गया समय इस प्रकार
१ किराणा दुकान सुबह ७.०० से ११.००
२ भाजीपाला व फल विक्री  दुकान ( द्वार वितरण  छोड़कर) सुबह  ७.०० से ११.००
३ दुध व दुग्‍धजन्‍य पदार्थ बिक्री ( डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी ) (घरपोच  दुधविक्री नियमित  समय अनुसार शुरू रहेगी ) सुबह  ७.०० से ११.०० शाम ५.०० से ७.००
४ सभी  प्रकार के खाद्य की  दुकाने (कोंबडी, मटण, पोल्‍ट्री फार्म, मासे और अंडी समेत) सुबह ७.०० ते ११.००
६ खेती औजारे और खेतके उत्पादनो से संबंधित दुकान सुबह ७.०० से ११.००
७ पालतू प्राणी खाद्यपदार्थो की दुकान सुबह ७.०० से ११.००
८ बारीश  के मौसम संबंधी सामग्री   दुकाने सुबह ७.०० से ११.००
९ सभी राष्ट्रीयकृत बँक, निजी बँक,  बिगर बॅंकींग वित्‍तीय संस्‍था, सुक्ष्‍म वित्‍त संस्‍था, सहकारी संस्था, पतपेढी संस्था,  विमा , पोस्‍ट पेमेंट बॅंक व आर्थिक बातो से संबंधित रहनेवाली सभी  वित्तिय संस्था. ( अहम महत्‍व के /  तत्काल व्यवहारों के लिए) सुबह ९.०० से १.००।
१० पेट्रोलपंप निजी वाहनो के लीए  (पेट्रोल, डीझेल, सीएनजी, एलपीजी ) विक्री सुबह ७.०० से ११.००
११ पेट्रोलपंप शासकीय/ मालवाहतूक, अॅम्‍ब्‍युलंन्‍स   वाहनो के लिए    (पेट्रोल , डीझेल, सीएनजी, एलपीजी ) विक्री नियमित  समय अनुसार।
१२ बॅटरी, इन्‍हर्टर ,युपीएस साहीत्‍यो की  दुकाने  आवश्‍यकता  होने पर अस्पताल   ,  कोविड हॉस्‍पीटल, आयसीयु, क्रिटीकल सेंटर आदि अत्‍यावश्‍यक  स्थानों पर  सामुग्री व तदनुषांगीक साहीत्‍य केवळ उपलब्‍ध  करके देने के लिए खोले जा सकेगे  ( अन्य  किसी भी परिस्थिति में   संबंधीत दुकानदार , विक्रेता इन्हे दुकान खोलकर  माल की   विक्री करते नहीं आएंगी .)            

 उपरोक्त नमूद किए गए अत्यावश्यक सेवा मे आस्थापना/ कार्यालय दुकान इन्हें कोविड 19 संबंधी मार्गदर्शक सूचना का तथा निर्गमित की गए कोवीड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारक रहेगा यह आदेश अकोला जिले मे मंगलवार 20 को रात 8:00 से 1 मई की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेंगे इस आदेश में सूचनाओं का सभी नागरिकों ने तथा संबंधित ने पालन करें तथा आदेश की अमलबजावनी करने की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक, अकोला आयुक्त, अकोला  महानगर पालिका अधिकारी तहसीलदार अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस आदेश का भंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए  ऐसा आदेश में कहा गया है।

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