अकोला में दिखा लॉकडाउन का असर....!
सडके नजर आई सुनसान
अकोला-संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में बुधवार रात 8:00 बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए ये कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। जिसका असर अकोला में भी देखने को मिल रहा है। जो सड़कों में हमेशा भीड नजर आती थी आज उन सड़कों में सन्नाटा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। अकोला के प्रमुख मार्गों की सड़कों की बात की जाए तो जहां पर वाहनों का तांता लगा रहता था वहां पर नहीं के बराबर वाहनो का आवागमन दिखाई दे रहा है। गांधी मार्ग ओपन थिएटर से फतेह चौक तक का मार्ग उसी तरह तिलक रोड आदि मार्ग जहा हमेशा भीडभाड रहा करती थी वहां पर अब सन्नाटा नजर आ रहा है। इसे देखकर यह लग रहा है कि अकोला वासी कोरोना को हराने में प्रशासन के साथ खड़े हैं। तथा प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें मास्क का उपयोग करना तथा सोशल डिस्टसींग के नियमों का भी नागरिक पालन कर रहे हैं।
बता दें कि कड़ी पाबंदियों के तहत अकोला समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों के लिए आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की आवाजाही बंद कर दी गई है। रात 8 बजे से लगाने जाने वाले इन प्रतिबंधों के तहत बुधवार 14 अप्रैल शाम आठ बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब राज्य में बिना किसी परमिशन के कहीं भी चार से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी लोगों को छोड़ कर हर तरह की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। यह प्रतिबंध पूरे राज्य में सुबह सात बजे से शाम आठ बजे तक लागू रहेंगे। उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा।रेस्तरां बंद रहेंगे और उन्हें सिर्फ खाने की डिलीवरी करने की अनुमति मिलेगी, ई-कॉमर्स के डिलीवरी वालों को भी सिर्फ आवश्यक वस्तुएं घरों तक पहुंचाने की अनुमति मिलेगी, वो भी ई-पास ले कर।, शॉपिंग केंद्र, मॉल, फिल्म शूट, सिनेमा घर, समुद्र तट, पार्क, धार्मिक स्थल आदि सभी स्थान बंद रहेंगे, शादियों में सिर्फ 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी। बस और लोकल ट्रेन जैसी सार्वजनिक यातायात सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन यात्रा की अनुमति सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी। आवश्यक सेवाओं में अस्पताल, बैंक, मीडिया, ई-कॉमर्स और पेट्रोल/डीजल/सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे।किराना की दुकानें, फलों, सब्जियों और दूध की दुकानें, बेकरी और हर तरह के खाने पीने से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। इनके अलावा सभी को बंद रखने के कड़क आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।
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