कल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144
15 दिनों के लिए लागू
मुंबई :- राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के चलते राज्य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी.ऐसी अटकलें थी कि सीएम ठाकरे लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं लेकिन उन्होंने फिलहाल पूरे राज्य में 15 दिनों के लिए धारा 144 लगाने का फैसला ही किया गया है. राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात का जिक्र करते हुए सीएम ने राज्य की जनता को अपने संबोधन में कहा, 'जंग फिर शुरू हो गई है. केसों की संख्या में खतरनाक ढंग से इजाफा हो रहा है.'उन्होंने कहा कि पिछले साल गुड़ी पड़वा पर हमें उम्मीद थी कि इस साल (2021 में) कोरोना मुक्त त्योहार मनाएंगे लेकिन 'लड़ाई' फिर शुरू हो गई में इस बार केस काफी तेजी से बढ़ हैं. सीएम ने बताया कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों को जान गंववानी पड़ी है. उन्होंने कहा, 'यह सब डरावना है.'
यह होंगे नियम.....
1)गैर जरूरी और गैर-आपातकालीन यात्रा को रोका जाएगा
2) सुबह 7 बजे लेकर रात 8 बजे तक सभी जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी
3) सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक आपातकालीन सेवाओं के अलावा सबकुछ बंद होगा
4) ट्रेनों और बसों का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका नहीं जा रहा लेकिन ये केवल जरूरी सेवाओं के लिए होंगे
5) जरूरी मेडिकल और उससे जुड़ी सेवाएं, पशुओं से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेबी, मीडिया, ई-कॉमर्स, पेट्रोलियम से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी.
6) कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम की इजाजत होगी, अगर संभव हो तो मजदूरों को निर्माण स्थल पर ही रुकने की व्यवस्था की जाए.
7) होटलों पर लगी मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी, केवल होम डिलिवरी की इजाजत होगी.
3) सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक आपातकालीन सेवाओं के अलावा सबकुछ बंद होगा
4) ट्रेनों और बसों का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका नहीं जा रहा लेकिन ये केवल जरूरी सेवाओं के लिए होंगे
5) जरूरी मेडिकल और उससे जुड़ी सेवाएं, पशुओं से जुड़ी सेवाएं, बैंक, सेबी, मीडिया, ई-कॉमर्स, पेट्रोलियम से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी.
6) कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम की इजाजत होगी, अगर संभव हो तो मजदूरों को निर्माण स्थल पर ही रुकने की व्यवस्था की जाए.
7) होटलों पर लगी मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी, केवल होम डिलिवरी की इजाजत होगी.
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