कोविड मरीजों के इलाज में अनियमितता बरतने पर 6 अस्पतालों पर लगा जुर्माना
अकोला-कोविड पॉजिटिव मरीजों पर उपचार करते समय अनियमितता होने का एवं सरकार द्वारा दी गई मार्गदर्शक सूचनाओं का पालन ना करने के कारण अकोला के छह अस्पतालों के संचालकों पर प्रत्यकी पचास हजार जुर्माना वसूलने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। एक अस्पताल में मरीज को ज्यादा शुल्क वसूलने के कारण वसूला हुआ ज्यादा शुल्क वापस करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि स्थानीय सिटी हॉस्पिटल रामदासपेठ, आधार हॉस्पिटल नया बस स्थानक के समीप, हारमोनी अस्पताल माउंट कार्मेल शाला के समीप, श्री गणेश अस्पताल रतनलाल प्लॉट चौक एवं बिहाडे अस्पताल, डॉ भिसे इनके अस्पताल पर भी जो जय हिंद चौक मैं चल रहा है इन सभी अस्पतालों पर मरीजों पर हो रहे इलाज की जिलाधिकारी ने गठित की समिति ने जांच की एवं जांच के बाद प्रमुखता से नीचे दी गई अनियमितता नजर आई।
इस कारण ठोका जुर्माना
आरटी पीसीआर एवं रेपीट एंटीजन देरी से हुई ,कुछ रिपोर्ट प्रलंबित रहना, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी तथा रिपोर्ट जिला प्रशासन को ना बताना, कोविड जांच नेगेटिव एवं एचआरसीटी स्कोअर ज्यादा होने के बावजूद सरकारी अस्पताल में अथवा कोवीड अस्पताल में संदर्भित करने के बजाए परिजनों के बगैर इजाजत वहीं पर उनका उपचार करना, रेमेडिसिवर इंजेक्शन का उपयोग करना, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गमित सूचनाओं के अनुसार डीसीएच अथवा डीसीएचसी को तत्काल संदर्भित ना करना आदि। अस्पताल में एक मरीज से ज्यादा शुल्क वसूलने वाले बिहाडे अस्पताल की जांच किए जाने पर वह उस में दोषी पाए जाने पर उसे मरीज से वसूला हुआ ज्यादा शुल्क वापस करने के आदेश दिए गए। इस संदर्भ में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने हर अस्पताल चालकों के ₹50000 का जुर्माना एवं बीहाडे अस्पताल में मरीज से ज्यादा वसूली हुई रकम वापस लौटाने के आदेश किए पर अनियमितता दिखाई दी तो संबंधित अस्पताल का लायसंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ऐसा इशारा भी दिया गया।
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